सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया, जिसमें देश में कोविड-19 के नकली टीकों की बिक्री को रोकने के लिए केंद्र सरकार को ‘‘सख्त’’ दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की 1 पीठ ने कहा कि हालांकि वे जनहित याचिका दायर करने के पीछे की ‘‘मंशा’’ समझते हैं लेकिन हम ऐसे ही कोई निर्देश नहीं दे सकते।
पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी से कहा,‘‘हम आपकी मंशा समझते हैं लेकिन आप एक ठोस मामला दायर करें। हम ऐसे ही कोई निर्देश नहीं दे सकते। हम कोई विधानमंडल नहीं है।’’ पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई में कहा, ‘‘अगर आप (वकील) इस मुद्दे को आगे ले जाना चाहते हैं तो ठोस तथ्यों के आधार पर एक मामला तैयार करें। हम आपको इस याचिका को वापस लेने और नई याचिका दायर करने का अधिकार देते हैं।’’ इसके बाद तिवारी ने यह याचिका वापस लेने का फैसला किया।