सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (NEET) को स्थगित या रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई से साफ इंकार कर दिया है। कोरोना काल में 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा के स्थगन को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्राधिकारी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच नीट परीक्षा कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। पीठ ने कहा, ‘‘माफ कीजिए, हम सुनवाई नहीं करना चाहते।’’
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सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई की परीक्षा की अनुमति देने संबंधी 17 अगस्त के उसके आदेश पर पुनर्विचार के लिए गैर-बीजेपी शासित छह राज्यों के मंत्रियों की याचिका सहित सभी याचिकाएं चार सितंबर को खारिज कर दीं थीं, जिसके साथ ही नीट और जेईई परीक्षाओं का रास्ता साफ हो गया था।