सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति करेगी।
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराये जाने चाहिए। इसके लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कोई विवाद नहीं होना चाहिए और इससे लोगों में विश्वास पैदा होगा। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र लोगों के वोट पर चलता है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव विवादों से मुक्त हों और निष्पक्ष तरीके से हों।
बता दें कि सीबीआई निदेशक के चयन की प्रक्रिया भी इसी तरह की होती है। जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का दखल कम होगा।