अदालत से दोषी करार सजायाफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही अपना फैसला सुनाएगा। गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं ऐसे मामलों की सुनवाई तत्काल होनी चाहिए? दोषी करार दिए गए सांसदों और विधायकों के आजीवन प्रतिबंध लगाने के मामले की सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई करेगा। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि दोषी सांसदों और विधायकों के मामलों को 6 महीने के अंदर निपटारा करना बेहतर होगा।
SC to continue hearing on plea seeking lifetime ban on convicted parliamentarians and convicted state MLAs of heinous offences
— ANI (@ANI) August 31, 2017
बता दें कि अभी ऐसे सांसदों या विधायकों पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। ये याचिका दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय के द्वारा डाली गई है। इसकी सुनवाई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की बेंच के नेतृत्व में चल रही है। इस मामले की सुनवाई को 1 साल के अंदर पूरी करने की अपील याचिकाकर्ता की ओर से की गई है।
केंद्र की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में कहा गया है कि मौजूदा समय में दोषी करार दिए गए सांसदों और विधायकों पर 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की है कि वह इस मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश जारी करें, और इस पर एक्शन लें।