पूर्व महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपी वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल के मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। आपको बता दे कि गुरुवार को कोर्ट ने इसके साथ ही तरुण तेजपाल को आरोपों की कॉपी देते हुए याचिका दायर करने को कहा। तरुण तेजपाल अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं।
बता दे कि कोर्ट ने तेजपाल पर 6 विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए हैं। इनमें आईपीसी की धारा 376 के अलावा 354 ए, 341, 343 और 354बी के तहत आरोप तय हुए हैं। पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने कोर्ट के बाहर आकर बताया कि अदालत ने तेजपाल को उनके खिलाफ तय हुए आरोप बता दिए हैं। इस दौरान तेजपाल खुद को बेकसूर बताते रहे। मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
नामी पत्रकार तरुण तेजपाल पर अपनी ही सहकर्मी पर लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। मामला साल 2013 का है, तरुण तेजपाल पर आरोप है कि गोवा में ‘थिंक फेस्ट’ के दौरान होटल की लिफ्ट में उन्होंने अपने साथ काम करने वाली एक पत्रकार का यौन उत्पीड़न किया।
बता दें कि तरुण तेजपाल ने अपने खिलाफ निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने निचली अदालत में आरोप तय किए जाने पर रोक की भी मांग की थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में आरोप तय करने पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत में ट्रायल पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उसके आदेश के बाद ही ट्रायल शुरू हो सकता है।