Jharkhand High Court: मानहानि केस में राहुल गांधी मिली बड़ी राहत, चाईबासा कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगी रोक

Jharkhand High Court: मानहानि केस में राहुल गांधी मिली बड़ी राहत, चाईबासा कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगी रोक
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Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट में मानहानि के निलंबित मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, साल 2018 में राहुल ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी के संबंध में राहुल गाँधी के वकील द्वारा दायर याचिका में झारखंड हाईकोर्ट ने राहत भरा फैसला सुनाया है।

Highlights:

  • झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गाँधी को मिली राहुल गाँधी को बड़ी राहत
  • चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि केस में कार्यवाही पर लगाई रोक
  • तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का था आरोप

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

बता दें, अब कोर्ट ने केस के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चाईबासा जिला स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी को गैरजमानती वारंट जारी किया था। इस पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

क्या था मामला ?

मामला यह है कि चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया है कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।  यह मामला मानहानि का बना। दरअसल, राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही मुमकिन है।

चाईबासा कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट

इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था। इस पर राहुल गांधी की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद कोर्ट ने फरवरी, 2024 में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

गौरतलब हो कि राहुल गांधी के वकील की ओर से इस पर कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने की छूट मांगी थी। लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। इसके बाद राहुल के वकील हाईकोर्ट पहुंचे थे।

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