Lockdown 2.0 : सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो लगेगा जुर्माना, शराब इत्यादि की बिक्री पर सख्त बैन - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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Lockdown 2.0 : सार्वजनिक स्थानों पर थूका तो लगेगा जुर्माना, शराब इत्यादि की बिक्री पर सख्त बैन

नई गाइडलाइन्स में कई गतिविधियों पर छूट और कई पर लॉकडाउन समाप्त होने तक पूर्णरुप से प्रतिबंद लगाया गया है।

देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन्स जारी की गई है। नई गाइडलाइन्स में कई गतिविधियों पर छूट और कई पर लॉकडाउन समाप्त होने तक पूर्णरुप से प्रतिबंद लगाया गया है। वहीं शराब और गुटखे की बिक्री बैन रहेगा, इसके साथ ही जगह-जगह थूकने पर जुर्माने का ऐलान किया गया है।
3 मई तक इन गतिविधियों पर रहेगी पूर्णरुप से रोक :
1 कार्यस्थलों और सार्वजानिक जगहों पर मास्क पहनना होगा अनिवार्य।
2 सभी स्थानों पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
3 किसी भी स्थान या संस्था में 5 से ज्यादा लोग एकत्रित न हो।
4 सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
5 शराब, तम्बाकू, गुटखा इत्यादि की बिक्री पर सख्त पाबंदिया रहेंगी।
6 सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रहेगी रोक।
7 लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी। 
8 सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यायातात, ट्रेन सेवाएं रहेंगी स्थगित । 
9 सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान रहेंगे बंद। 
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गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बंद की अवधि तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इस देशव्यापी लॉकडाउन का उद्देश्य कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पर लगाम लगाना है जिसके कारण देश में अभी तक 370 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है तथा 11,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। 

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