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तुगलकाबाद के रविदास मंदिर का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

याचिकाकर्ताओं ने पूजा के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार बताते हुए इस अधिकार को संरक्षित करने की कोर्ट से मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ढहा दिए गए दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित रविदास मंदिर का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंच गया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा है कि कोर्ट के समक्ष मंदिर से जुड़ तथ्य सही तरीके से नहीं रखे गए। 
याचिकाकर्ताओं ने पूजा के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार बताते हुए इस अधिकार को संरक्षित करने की कोर्ट से मांग की है। याचिका में मंदिर के पुनर्निर्माण कराने तथा मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध भी किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह मंदिर 600 साल पुराना है, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) इसका हकदार कैसे हो सकता है। 

गृहमंत्री ने रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण के बारे विचार करने का आश्वासन दिया : सुखबीर सिंह बादल

कोर्ट  के आदेश पर मंदिर को गिराया गया था, जिस पर जगह-जगह आंदोलन और प्रदर्शन किए जा रहे थे। इसके बाद गत 19 अगस्त को कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए थे। पीठ ने यह साफ किया था कि उसके आदेश के तहत गिराए गए मंदिर पर राजनीति नहीं की जा सकती।

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