सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे के मामले में गिरफ्तार बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की अंतरिम जमानत को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। तिहाड़ जेल में बंद क्रिश्चियन मिशेल ने कोरोना वायरस और उम्र के आधार पर कोर्ट में याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पैमाने के आधार पर उसे जमानत नहीं दी जा सकती।
मिशेल के वकील अल्जो के जोसफ का कहना था कि आरोपी की उम्र और जेल में अधिक भीड़ होने की वजह से उसे कोविड-19 संक्रमण होने का अधिक खतरा है जो उसके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मिशेल ने उसकी अंतरिम जमानत की याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के सात अप्रैल के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
इस अपील पर कार्यवाही के बारे में संपर्क करने पर जोसफ ने बताया, ‘‘पीठ ने मुझसे कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कैदियों की रिहाई के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्धारित पैमाने के तहत जेलों में बंद विदेशी कैदियों को रिहा नहीं किया जा सकता।’’
हाई कोर्ट ने मिशेल के कोविड-19 के संक्रमण की चपेट में आने की आशंका के बारे में कहा था कि आरोपी को जेल की एक अलग कोठरी में दो अन्य कैदियों के साथ रखा गया है, अत: यह बैरक नही है जिसमें कई कैदियों को रखा गया हो। उसके साथ रहने वाले दो कैदियों में से कोई कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त नहीं है।