सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विजय माल्या की फर्म बंद करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विजय माल्या की फर्म बंद करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका

याचिका में किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के बकाए की रिकवरी के लिए कंपनी को बंद करने पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ चुनौती दी गई थी।

शराब कारोबारी विजय माल्या की यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। याचिका में किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के बकाए की रिकवरी के लिए कंपनी को बंद करने पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ चुनौती दी गई थी। 
न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की अगुवाई वाली खंडपीठ ने यूबीएचएल द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार यूबी समूह की 102 वर्षीय पैरेंट कंपनी के समापन पर मुहर लगा दी। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने एसबीआई की अगुवाई में बैंकों के कंसोर्टियम का प्रतिनिधित्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अब तक लगभग 3,600 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, लेकिन अभी भी माल्या और यूबीबीएल से 11,000 करोड़ रुपये वसूले जाने हैं। 
रोहतगी ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कंपनी की संपत्तियों को कुर्क नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये एनक्मबर्ड संपत्तियां थीं और इस तरह बैंकों का संपत्तियों पर पहला दावा था। फरवरी 2018 में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यूबीएचएल का अपने लेनदारों का कुल बकाया लगभग 7,000 करोड़ रुपये है। 
30 सितंबर को, यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने अपनी बकाया राशि का निपटान करने के लिए विभिन्न बैंकों को 14,000 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। यूनाइटेड ब्रुवरीज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था कि चूंकि कंपनी की संपत्ति कुल ऋण से अधिक है, इसलिए कंपनी को बंद करने के आदेश देने का फैसला नहीं बनता। वैद्यनाथन ने जोर देकर कहा कि ईडी ने कंपनी की कई संपत्तियों को कुर्क किया था, जिसके परिणामस्वरूप कोई भी संपत्ति बैंकों के लिए उपलब्ध नहीं थी। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 4 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।