कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी को गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जोड़ने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गांधी की तरफ से माफी मांगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल के द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे की भाषा पर नाराजगी व्यक्त की है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि ब्रैकेट में खेद जताने का क्या मतलब है।अब इस मसले पर अगली सुनवाई सोमवार को यानी 6 मई को होगी। कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को हलफनामा दायर करने के लिए एक और मौका दिया है, लेकिन इस मौक को ऐसा ना समझें कि माफी को स्वीकार कर लिया गया है।
कोर्ट ने राहुल गांधी के हलफनामे की भाषा पर भी सवाल खड़े किए हैं। सीजेआई ने पूछा है कि दूसरा हलफनामा क्यों दाखिल किया गया है, आपने कहां पूरा खेद जताया है। इसके एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर एक जवाब दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने टिप्पणी के लिए खेद प्रकट किया था।
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राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कहा था कि उन्होंने चुनाव प्रचार की धुन में टिप्पणी की थी और उनकी टिप्पणी का मकसद किसी भी रूप में अदालत को विवादों में घसीटना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह राहुल को एक नोटिस जारी कर उनकी टिप्पणी पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा था।