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वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई और मामले सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नए SOP

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान मामले डिजिटल तरीके से दाखिल करने, मामलों को सूचीबद्ध करने और वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई के लिए नयी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। एसओपी के अनुसार, शीर्ष अदालत की शाखाओं द्वारा मामलों पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस से जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान मामले डिजिटल तरीके से दाखिल करने, मामलों को सूचीबद्ध करने और वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई के लिए नयी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। एसओपी के अनुसार, शीर्ष अदालत की शाखाओं द्वारा मामलों पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस से जारी रहेगी।
इनमें कहा गया है कि जिन मामलों पर पहले सुनवाई नहीं हो सकी है, उन्हें छह जुलाई से शुरू हो रहे सप्ताह में डिजिटल अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर डाले गये एसओपी के अनुसार, ‘‘कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, मौजूदा स्थिति पर विचार करते हुए और अनेक वर्गों के सुझावों तथा भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रधान न्यायाधीश छह जुलाई, 2020 से डिजिटल अदालतों के माध्यम से मामलों की सुनवाई के लिए पीठों के गठन का निर्देश देते हैं।’’
इसमें कहा गया कि मामलों की उपलब्धता और जरूरत के अनुरूप 13 जुलाई से सोमवार और शुक्रवार को विविध मामलों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। एसओपी के अनुसार, ‘‘वादी इस बात का संज्ञान ले सकते हैं कि फिलहाल मामलों की सुनवाई पीठ भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के राष्ट्रीय डेटा केंद्र के सर्वर पर वीआईडीवाईओ प्लेटफॉर्म पर वेब आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रणाली से सुनवाई करेगी।’’

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