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हिंदू पक्ष ने Worship Act 1991 को बताया असंवैधानिक…., SC में नई याचिका हुई दायर, जानें क्या कहा

ज्ञानवापी मामले में जारी सुनवाई के बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली एक नई याचिका दायर की गई है।

ज्ञानवापी मामले में जारी सुनवाई के बीच बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह ‘असंवैधानिक और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन’ है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार, कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, 15, 21, 25, 26, और 29 और धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है, जो संविधान की प्रस्तावना और मूल संरचना का एक अभिन्न अंग है।
जानें सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को क्यों दी चुनौती?
अपनी याचिका में, सरस्वती ने तर्क दिया है कि POW अधिनियम हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों, सिखों को प्रार्थना करने, मानने, अभ्यास करने और धर्म का प्रचार करने के अधिकार का उल्लंघन करता है और उन्हें अन्य समुदायों द्वारा गलत तरीके से भगवानों से संबंधित धार्मिक संपत्तियों के अधिग्रहण से वंचित करता है। .इसमें कहा गया है कि “यह हिंदुओं, जैन, बौद्ध, सिखों के अपने पूजा स्थलों, तीर्थस्थलों और भगवानों की संपत्ति को वापस लेने के न्यायिक अधिकार को छीन लेता है।” 
आक्रमणकारियों के बर्बर कृत्यों को वैध नहीं बता सकती केंद्र
इसने यह भी कहा है कि POW अधिनियम के लिए निर्धारित 15.8.1947 जैसी पूर्वव्यापी कटऑफ तिथियों को तय करने के लिए केंद्र के पास ‘कोई विधायी क्षमता’ नहीं है। “यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1192 में आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर इस्लामी शासन की स्थापना की और 15.8.1947 तक विदेशी शासन जारी रहा, इसलिए कोई भी कटऑफ तिथि वह तारीख हो सकती है जिस दिन भारत पर गोरी ने विजय प्राप्त की थी। हिंदुओं के स्थान जैन, बौद्ध, सिख, जो 1192 में मौजूद थे, उन्हें उसी गौरव के साथ बहाल किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपने पूजा स्थलों और तीर्थस्थलों को फिर से शुरू करने का अवसर मिल सके।”
आक्रमणकारियों द्वारा किये अत्याचारों के संकेतों को खत्म करने का है अधिकार
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि नागरिकों को अतीत के गौरव को बहाल करने और भारत में आक्रमणकारियों द्वारा की गई गुलामी और अत्याचारों के संकेतों को खत्म करने का अधिकार है। उन्होंने कहा, “इसी तरह, यह सभी का कर्तव्य है कि वे राष्ट्र के गौरव को वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास करें, इसलिए केंद्र आक्रमणकारियों के बर्बर कृत्यों को वैध बनाने के लिए एक कानून नहीं बना सकता है।” उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उचित रिट, आदेश जारी करने का आग्रह किया या अधिनियम की धारा 2,3,4 को ‘शून्य और असंवैधानिक’ घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है।

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