सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की केस ट्रांसफर याचिका खारिज की

उत्तर प्रदेश में दर्ज मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग ठुकराई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की केस ट्रांसफर याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट : ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में उनके खिलाफ दर्ज केस को ट्रांसफर करने की मांग की थी। उन पर राज्य के अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और अरविंद कुमार की पीठ ने भारती की ट्रांसफर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए उनके अनुरोध पर ट्रायल कोर्ट विचार कर सकता है।

आप नेता ने आरोप लगाया है कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज

भारती के खिलाफ मामला सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है। उन्होंने मामले को राष्ट्रीय राजधानी के राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।उनकी टिप्पणियों को लेकर रायबरेली और अमेठी में उनके खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए थे।आप नेता ने आरोप लगाया है कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध के तहत दर्ज किए गए थे।10 जनवरी 2021 को अमेठी जिले के दौरे के दौरान प्रेस से बात करते हुए भारती ने कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने अमेठी के जगदीशपुर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

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