सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक विमान की मिडिल सीटों पर भी यात्रियों को बिठाकर लाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को यात्रा के दौरान विमान के मिडिल की एक सीट खाली छोड़ना होगा।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने ईद-उल-फितर की छुट्टी के दिन अर्जेंट सुनवाई करते हुए एयर इंडिया को यह राहत दी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करना होगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान विमान के मिडिल की एक सीट खाली छोड़नी होगी।
सीजेआई ने कहा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) और एयर इंडिया इस मामले की पेंडेंसी के दौरान किसी भी मानदंड को बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। दरअसल, केंद्र और एयर इंडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने मिडिल सीट की बुकिंग न करने का आदेश दिया था।