उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की वर्ष 2016 में अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत की जांच पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिवंगत जयललिता की मौत की जांच के लिए गठित आयोग की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
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अदालत ने इस संबंध में अपोलो अस्पताल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। अपोलो अस्पताल की ओर से इस संबंध में चार अप्रैल को मद्रास उच्च न्यायालय की ओर से दिये गए आदेश को चुनौती दी गयी थी।
उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक की नेता जयललिता की मौत की जांच पर अपोलो अस्पताल की ओर से की गयी आपत्तियों को खारिज करते हुए इस आशय का आदेश जारी किया था।
तमिलनाडु सरकार ने पांच दिसंबर, 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में सुश्री जयललिता की मौत की जांच के लिए न्यायमूर्ति ए अरुमुघस्वामी की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया था।