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लखीमपुर हिंसा : आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर SC में 11 मार्च होगी सुनवाई

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 मार्च को सुनवाई करेगा। बीते साल 3 अक्टूबर को हुई इस हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण के नेतृत्व वाली एक पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की उस दलील पर गौर किया कि मामले के अन्य आरोपी आशीष मिश्रा को दी गई राहत का हवाला देते हुए जमानत के लिए कोर्ट का रुख कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा, ‘‘मैं मामले को 11 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर सकता हूं। अन्य न्यायाधीश भी मौजूद होने चाहिए।’’

भूषण ने कोर्ट में दाखिल प्रतिवेदन में कहा कि हाई कोर्ट ने मिश्रा को जमानत देते हुए कानून का पालन नहीं किया और उसके सबूतों से छेड़छाड़ करने सहित अन्य पहलुओं पर गौर नहीं किया। भूषण ने कहा कि अन्य आरोपी भी इस फैसले का हवाला देकर अब जमानत मांग रहे हैं। उन्होंने हाई कोर्ट को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह फिलहाल अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई ना करे।

पीठ ने कहा, ‘‘हाई कोर्ट के समक्ष ज्ञापन दाखिल करें कि हम मामले पर 11 मार्च को सुनवाई कर रहे हैं।’’ उत्तर  प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों के तीन सदस्यों ने मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिये जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

3 अक्टूबर 2021 को हुई थी घटना 

गौरतलब है कि किसानों का एक समूह उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की यात्रा के खिलाफ तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहा था, तभी लखीमपुर खीरी में एक एसयूवी (कार) ने चार किसानों को कथित तौर पर कुचल दिया। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई। किसान नेताओं ने दावा किया है कि उस वाहन में आशीष मिश्रा थे, जिसने प्रदर्शनकारियों को कुचला था। हालांकि, उन्होंने आरोपों को खारिज किया है।