बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई 18 अप्रैल को हुई थी। इस दौरान जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने सरकार से दोषियों की रिहाई का कारण पूछा था।
आपको बता दें कि बिलकिस ने अपनी याचिका में गुजरात सरकार पर अपने मामले के दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि अगर सरकार दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बता पाती है तो कोर्ट अपना निष्कर्ष निकालेगा।
हाईकोर्ट ने दोषियों को समय से पहले ही रिहा कर दिया था
दरअसल, साल 2002 में हुए गोधरा कांड के दौरान बिलकिस बानो से रेप किया गया था और उसके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन 15 अगस्त 2022 को गुजरात हाईकोर्ट ने दोषियों को समय से पहले ही रिहा कर दिया था। जिसके बाद बानो ने 30 नवंबर 2022 को इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी।
बिलकिस बानो के साथ दुष्कर्म किया और परिवार की हत्या कर दी
बता दें कि गुजरात में हुए गोधरा कांड के बाद प्रदेश में दंगे भड़क गए थे। दंगाई बिलकिस बानो के घर में घुस गए थे जिनसे बचने के लिए बानो अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपकर बैठ गई थी। इस दौरान दंगाईयों ने 21 साल की बिलकिस जो 5 महीने की गर्भवती थी, उसके साथ गैंगरेप किया। उन दंगाईयों ने उसकी मां समेत तीन और महिलाओं के साथ भी दुष्कर्म किया और परिवार की हत्या कर दी गई थी।