भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिग्गज नेता और दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की दिक्कतें अभी खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि और बढ़ने वाली है। दरअसल, पंजाब के मोहाली की अदालत ने तजिंदर पाल बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवितेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने साइबर क्राइम थाना प्रभारी को अगली सुनवाई पर बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा है।
इन धाराओं में दर्ज है एफआईआर
पंजाब पुलिस द्वारा तजिंदर बग्गा के खिलाफ दर्ज आईपीसी की धाराओं- 153A, 505, 505(2), 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 मई 2022 की तारीख तय की है।
पुलिस देगी बग्गा को सुरक्षा
इसके बाद पुलिस ने भाजपा ने मनजिंदर सिंह सिरसा और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की पीठ और कंधे पर चोटें आई हैं। मेडिकल लीव सर्टिफिकेट से इस बात की पुष्टि हुई है। बग्गा ने आरोप लगाया है कि पंजाब पुलिस द्वारा मारपीट के बाद वह घायल हो गए। वहीं दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बीजेपी नेता को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है।
10 मई को होगी मामले की सुनवाई
उधर, मेडिकल रिपोर्ट के बाद संभावना है कि बीजेपी नेता द्वारा पंजाब पुलिस के खिलाफ तीसरी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बग्गा को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्वयं सिद्ध त्रिपाठी के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने अब जनकपुरी के एसएचओ को बग्गा की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के मामले को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई है। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार यानी 10 मई को होगी। पंजाब सरकार की ओर से शुक्रवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
CM केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया
गौरतलब है कि शुक्रवार की सुबह लगभग 8:00 बजे पंजाब पुलिस ने बग्गा को जनकपुरी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया और मोहाली की ओर निकली। लेकिन दिल्ली पुलिस के कहने पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस के काफिले को रोक लिया गया। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ऐलान किया कि वो बग्गा को पंजाब नहीं दिल्ली पुलिस को सौंपेंगे।