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तमिलनाडु : अयोग्य ठहराए 18 विधायकों पर आज मद्रास हाईकोर्ट का फैसला

इन सभी विधायकों को स्पीकर पी धनपाल ने अयोग्य ठहरा दिया था जिसके बाद सभी ने इस फैसले के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। कोर्ट करीब 5 महीने के लंबे इन्तजार के बाद आज अपना फैसला सुना सकता है। चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम सुंदर की बेंच पहले से रिजर्व किए गए फैसले को दोपहर करीब 1 बजे सुनाएगी। सभी18 विधायकों को अन्नाद्रमुक के बागी नेता टीटीवी दिनाकरण के साथ वफादारी निभाने पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इन सभी विधायकों को स्पीकर पी धनपाल ने अयोग्य ठहरा दिया था जिसके बाद सभी ने इस फैसले के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट के फैसले से पहले मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के घर पर बड़े नेताओं की बैठक चल रही है। पलानीस्वामी को नुकसान विश्वास है कि वह आसानी से बहुमत हासिल कर लेंगे। अगर फैसला AIADMK के खिलाफ जाता है तो उसपर भी बात की जा रही है। दूसरी ओर, दिनाकरण ने भी अपने 18 विधायकों की मीटिंग बुला ली है। दोपहर एक बजे तक सभी विधायक अब उनके घर में ही रुकेंगे।

जानकारी के लिए बता दें की 18 सितंबर 2017 को तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर पी. धनपाल ने 18 एआईएडीएमके विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। दरअसल, एआईएडीएमके के विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर पलनिसामी सरकार में अविश्वास जाहिर किया था। इस पर पार्टी के चीफ विप एस. राजेंद्रन ने स्पीकर से शिकायत की थी। सदस्यता रद्द होने के बाद विधायक हाई कोर्ट चले गए थे। 20 सितंबर 2017 को हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को इन विधायकों की सीटें खाली घोषित करने से रोक दिया था।

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