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टेप केस : CBI ने नीरा राडिया को दी क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित

टेपिंग मामले में कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से बड़ी राहत मिली है। लगभग एक दशक से ज्यादा लंबे समय से चल रहे मामले में जांच एजेंसी ने राडिया को क्लीन चिट दी है।

टेपिंग मामले में कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से बड़ी राहत मिली है। लगभग एक दशक से ज्यादा लंबे समय से चल रहे मामले में जांच एजेंसी ने राडिया को क्लीन चिट दी है। इस सम्बन्ध में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को भी अपडेट दिया है।
सीबीआई ने आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से टेप किए गए बातचीत की इन सामग्री की जांच के लिए 14 ‘प्रारंभिक पूछताछ’ शुरू की थी, लेकिन केस से जुड़ा कोई मामला नहीं बनने के कारण प्रारंभिक पूछताछ बंद कर दी गई। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के खिलाफ उनके राजनेताओं, वकीलों, पत्रकारों और उद्योगपतियों के बीच हुई बातचीत की टेप की सामग्री की जांच में उसे कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली है।
क्या है मामला?
बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच नीरा राडिया बनाम रतन टाटा मामले की सुनवाई कर रही है। इस याचिका में 84 वर्षीय उद्योगपति ने लॉबिस्ट नीरा राडिया और टाटा समूह के बॉस सहित अन्य व्यक्तियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को मीडिया आउटलेट्स की ओर से प्रकाशित किए जाने के बाद अपने निजता के अधिकार की रक्षा की मांग की है।
मामले में पेश होने वाले वकीलों में सिद्धार्थ लूथरा, एएसजी ऐश्वर्या भाटी और प्रशांत भूषण शामिल हैं। सुनवाई के दौरान, एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि निजता के अधिकार का फैसला आने के बाद अब कुछ भी नहीं बचा है, जबकि मामले में पहले भी सीबीआई जांच करने का आदेश दे दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने हालांकि, बेंच को बताया कि वह कई अन्य केसों में व्यस्त हैं और चाहते हैं कि इस मामले पर बहस हो, जिससे पीठ ने मामले को पारित कर दिया।
 

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