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आसिफिकेशन रिपोर्ट में आरोपियों को बताया बालिग

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लुधियाना  : कथावाचक रणजीत सिंह ढडरिया वाले के काफिले पर हमला करने के मामले में आज दो आरोपियों गुरविंदर सिंह व अमरजीत सिंह की मंगवाई गई आसिफिकेशन की रिपोर्ट आने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जसबीर सिंह कंग ने मामले की अगली सुनवाई 1 अगस्त निर्धारित की है।

रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त आरोपी नाबालिग नहीं पाए गए है। उपरोक्त आरोपियों ने मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नाबालिग है व उनका केस जुवनाइल बोर्ड के सुपुर्द किया जाए। जिस पर न्यायधीश ने आरोपियों की उम्र जांचने के लिए सिविल अस्पताल के डाक्टरों को उनका आसिफिकेशन टेस्ट करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन आज की रिपोर्ट में आरोपी बालिग पाए गए है।

हालांकि न्यायधीश का इस उपरोक्त रिपोर्ट के बाद फैसला अभी आना शेष है। उल्लेखनीय है कि पूर्व पेशियों पर उपरोक्त रिपोर्ट न आने के चलते केस की सुनवाई टलती जा रही थी लेकिन आज आरोपियों द्वारा खुद को नाबालिग बताये जाने के बाद न्यायधीश द्वारा सिविल अस्पताल डाक्टरों से मांगी गई आसिफिकेशन रिपोर्ट आखिरकार आज अदालत में आ गई। उल्लेखनीय है कि ढडरिया वाले के काफिले पर 17 मार्च 2016 को बाडेवाल पुल के पास 30-40 हथियारबंद लोगों ने छबील पिलाने के बहाने तेजधार हथियारों के साथ हमला कर दिया था व बाबा को मारने की नीयत से उस पर गोलियां भी चलाई गई थी।

जिसमें बाबा के साथी भूपिंदर सिंह निवासी खासी कलां की मौत हो गई थी। जिसके बाद पीएयू पुलिस ने बाबा के ड्राइवर कुलविंदर सिंह की शिकायत पर आरोपियों गगनदीप सिंह उर्फ गगन, हरदेव सिंह, मनजीत सिंह, जसप्रीत सिंह जस्सा, सतनाम सिंह उर्फ सत्ता, मनवीर सिंह महंत, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, सुखविंदर सिंह उर्फ सोनू, गुरमीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरनाम सिंह, प्रीतम सिंह, अमरजीत सिंह व गुरविंदर सिंह गोल्डी के खिलाफ धारा 302 व 307 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिनका मामला उपरोक्त अदालत में भी विचाराधीन है।

वहीं, सरकारी पक्ष द्वारा इसी मामले में एक अन्य भोमा सिंह नामक व्यक्ति को समन करवाने के लिए 319 धारा के तहत एक अर्जी दाखिल की गई है। जिस पर भी अगली पेशी पर कोई फैसला होगा।

– सुनीलराय कामरेड

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