दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की 2021 की गोपनीयता नीति की जांच के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को चुनौती देने वाली फेसबुक इंडिया की याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा संबंधित मामले में अपील को खारिज करने के बाद फेसबुक इंडिया ने अगस्त में एकल-न्यायाधीश पीठ का रुख किया था। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए तीखी टिप्पणी भी की है।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि ‘मुकदमा दायर करने के अवसरों’ का कुछ अंत होना चाहिए। 25 अगस्त को खंडपीठ ने व्हाट्सएप और फेसबुक की अपील को खारिज कर दिया था, जो सीसीआई के आदेश द्वारा की जा रही जांच को चुनौती देने के अनुरोध को खारिज करने के विरोध में दायर की गई थी।
मामले की ताजा सुनवाई में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि सीसीआई जांच को चुनौती देने वाली फेसबुक इंक की याचिका खंडपीठ पहले ही खारिज कर चुकी है. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘अब आप अचानक उठ खड़े हुए हैं और आदेश को चुनौती दे रहे हैं। अब बहुत हो गया है। ‘मुकदमेबाजी के अवसर’ का कुछ अंत होना चाहिए।