आज राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी आप, केजरीवाल की गिरफ्तारी का होगा विरोध Today AAP Will Boycott President Murmu's Address, Will Protest Against Kejriwal's Arrest

आज राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी आप, केजरीवाल की गिरफ्तारी का होगा विरोध

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे जाने के बाद, आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि उसके सांसद गुरुवार को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का बहिष्कार करेंगे। तीसरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के गठन के बाद यह पहला राष्ट्रपति अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर सदस्य चर्चा करेंगे।

  • आज AAP राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का बहिष्कार करेगी
  • NDA सरकार के गठन के बाद यह पहला राष्ट्रपति अभिभाषण होगा
  • राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा

राष्ट्रपति और संविधान सर्वोच्च- AAP नेता



आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि राष्ट्रपति और संविधान सर्वोच्च है और जब न्याय के नाम पर तानाशाही की जाती है, तो आवाज उठाना जरूरी है। उन्होंने कहा, “आज हम दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रपति और संविधान सर्वोच्च हैं और जब न्याय के नाम पर तानाशाही की जाती है, तो अपनी आवाज उठाना जरूरी है।”

हमारी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी- AAP



यह पूछे जाने पर कि क्या INDIA ब्लॉक की अन्य पार्टियां भी राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन करेंगी, पाठक ने कहा, “हमने इस बारे में INDIA गठबंधन की शेष पार्टियों के साथ चर्चा नहीं की है लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी।” इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को तीन दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया। दोनों पक्षों की सभी दलीलों पर गौर करने के बाद अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत ने अरविंद केजरीवाल को 29 जून, 2024 तक CBI रिमांड पर रहने की अनुमति दी। रिमांड अवधि के दौरान, अदालत ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनसे 30 मिनट और उनके वकील को उनसे हर दिन 30 मिनट मिलने की अनुमति दी। अदालत ने उन्हें रिमांड अवधि के दौरान अपनी निर्धारित दवाएं साथ रखने की भी अनुमति दी है।

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