केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओसीआई कार्ड धारकों के लिए देश में रहने और आने-जाने के लिए नए नियम बनाए है, जिससे उन्हें किसी भी तरह का अनुसंधान करने से पहले एक खास तरह की अनुमति लेनी होगी। नए नियमों के अनुसार, अगर कोई ओसीआई कार्डधारक भारत में किसी तरह की रिसर्च, मशनरी या तबलीग या फिर पत्रकारिता से जुड़ी कोई गतिविधि शुरू करना चाहता है, तो उसे इन सबके पहले एक परमिशन लेनी होगी।
बता दें कि किसी भी तरह की अनुमति Foreign Regional Registration Office (FRRO) से मिलेगी। ओवरसीज़ भारतीय अगर किसी फॉरेन मिशन के साथ काम करना या किसी ऐसे इलाके में जाना चाहते हैं जिसे संरक्षित रखा गया है तो ऐसी स्थिति में भी अनुमति की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर अगर पते में कोई बदलाव है तो ओसीआई कार्डहोल्डर्स को ये जानकारी FRRO को देनी होगी।
इन नए नियमों में एक चीज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार इसमें तबलीग यानी कि एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम और पत्रकारिता का जिक्र एक लाइन में रखा है। पिछले साल कोरोना वायरस को फैलाने के लोकर तबलीगी जमात के लोग चर्चा में आए थे। दिल्ली में मार्च में इनकी काफी निंदा हुई थी.।देशभर में इनसे जुड़े कोरोना के कई मामले मिले थे।