केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में गत मार्च में लागू की गयी पूर्णबंदी के बाद विभिन्न गतिविधियों को फिर से शुरू करने से संबंधित पांचवें चरण के दिशा निर्देश आज जारी कर दिये।
- दिशा निर्देशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से सिनेमा हाल, मल्टीप्लेस और थियेटर को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है।
- शिक्षण संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद खोलने का निर्णय राज्य और केन्द, शासित प्रदेशों के विवेक पर छोड़ गया है।
- खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले तरणतालों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी।
- मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दी जाएगी जिसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
- कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से आयोजित करने की अनुमति होगी, इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की जाएगी।
दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देश भर के कंटेनमेंट जोन में पूर्णबंदी 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। नये दिशा निर्देश गुरूवार से लागू होंगे। पांचवें चरण में कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में पहले के अलावा कई अन्य गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गयी है।
ये दिशा निर्देश राज्यों, केन्द, शासित प्रदेशों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागां की सलाह से तैयार किये गये हैं।