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उन्नाव रेप केस: आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को सजा होगी या नहीं, फैसला आज

कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है कि उसने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उससे रेप किया। मामले में सहआरोपित शशि सिंह पर कथित तौर पर सेंगर की मदद करने का आरोप है।

उन्नाव रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आज दिल्ली की एक अदालत फैसला सुनाएगी। तीस हजारी स्थित जिला जज धर्मेश शर्मा ने 10 दिसंबर को सीबीआई और आरोपी का पक्ष सुनने के बाद कहा था कि वह 16 दिसंबर को मामले में अपना फैसला सुना सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इस मामले को लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद न्यायाधीश शर्मा ने पांच अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे की सुनवाई की। 
कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप है कि उसने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उससे रेप किया। मामले में सहआरोपित शशि सिंह पर कथित तौर पर सेंगर की मदद करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित हुए केस में जज ने पांच अगस्त से रोजाना सुनवाई की थी।  
बता दे कि न्याय की मांग को लेकर आरोप लगाने वाली लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। इसी महीने की तीन तारीख को पीड़िता के पिता की जेल में संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई थी।

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आरोपी  कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (जबरन शादी करने के लिए अपहरण), 376 (दुष्कर्म) और बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए बने पॉक्सो की धारा के तहत मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किया था।

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