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वीरभद्र सिंह धनशोधन मामला : अदालत ने कारोबारी को न्यायिक हिरासत में भेजा 

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नयी दिल्ली : शहर की एक विशेष अदालत ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एवं अन्य के खिलाफ चल रहे सात करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में गिरफ्तार एक कारोबारी को आज दो हफ्ते की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान ने तारिणी ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक एवं प्रमोटर वी चंद्रशेखर को 13 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी की तीन दिन की हिरासत की अवधि खत्म होने पर उसे प्रवर्तन निदेशालय के विशेष सरकारी अभियोजक एन एम मट्टा के जरिये अदालत में पेश किया गया था।

आरोपी को 15 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने गत 24 फरवरी को उसे निदेशालय की हिरासत में भेजा था। निदेशालय ने आज अदालत से आरोपी की हिरासत की अवधि दो दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया था। एजेंसी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने ‘‘अपने तीन निजी बैंक खातों से सिंह और उनके परिवार वालों को 5.9 करोड़ रुपये की राशि दी थी।’’ एजेन्सी ने कहा कि जब इस धनराशि के स्रोत के बारे में पूछताछ की गई तो यह पता चला कि यह रकम ऐसी कंपनियों के के माध्यम से प्राप्त की गयी थी। अदालत ने इस मामले में 12 फरवरी को सिंह, उनकी पत्नी और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ निदेशालय के आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद इनको समन भेज कर 22 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था।

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