इस विधेयक को साल 2023 में ही राज्यसभा के अंदर पेश किया गया था और यह विधेयक 1898 में बने पुराने अधिनियम की जगह लेने वाला है। इस विधेयक के अनुसार डाकघर को पत्र भेजने के साथ-साथ पत्र प्राप्त करने, एकत्र करने, भेचने और वितरित करने जैसी आकस्मिक सेवाओं के विशेष अधिकार को खत्म करना है।