रेलवे संपत्ति की और अच्छी तरह सुरक्षा के लिए रेलवे अधिनियम को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे: अश्विनी वैष्णव - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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रेलवे संपत्ति की और अच्छी तरह सुरक्षा के लिए रेलवे अधिनियम को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाएंगे: अश्विनी वैष्णव

‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान देश के कुछ हिस्सों में ट्रेन सेवाओं के बाधित होने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने

‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान देश के कुछ हिस्सों में ट्रेन सेवाओं के बाधित होने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि सरकार रेलवे की संपत्ति की रक्षा के लिए रेलवे अधिनियम को और मजबूत करने की दिशा में काम करेगी।वैष्णव ने प्रदर्शनकारियों से कानून हाथ में न लेने की भी अपील की।उन्होंने कहा, ”सरकार आपकी सभी चिंताओं को सुनेगी और उनका समाधान किया जाएगा।”वैष्णव ने कहा, ”हमें यह समझना होगा कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है और यह उस वर्ग को सेवा प्रदान करती है, जो उड़ानों का खर्च नहीं उठा सकते और जहां उड़ान सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।”
सशस्त्र बलों में अल्पकालिक आधार पर भर्ती के लिए केंद्र की ओर से पेश की गई ‘अग्निपथ’ योजना के खिलाफ बिहार और अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों के दौरान शुक्रवार को 340 से अधिक ट्रेन प्रभावित हुईं और सात से अधिक ट्रेन में आग लगा दी गई।वैष्णव ने कहा, ”मुझे लगता है कि रेलवे अधिनियम को और मजबूत बनाने की जरूरत है तथा हम इस पर काम करेंगे ताकि रेलवे संपत्ति की और अच्छी तरह सुरक्षा की जा सके।”फिलहाल रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया जाता है, जिसमें अधिकतम सात साल की कैद का प्रावधान है।

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