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टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक दोषी करार, इस तारीख को सुनाई जाएगी सजा

जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया है।

जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में सजा का फैसला 25 मई को सुनाएगी। इससे पहले यासीन मलिक ने कोर्ट में कबूला था कि, वह  2017 में कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने वाले कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित एक मामले में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष, कड़े गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था।
मलिक को फर्जी मामलों में फंसाया है :  पाकिस्तान
इस बीच पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास प्रभारी को यहां विदेश मंत्रालय में तलब कर उन्हें आपत्ति संबंधी एक दस्तावेज सौंपा है, जिसमें कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए जाने की कड़ी निंदा की गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा कि, कश्मीरी हुर्रियत नेता मलिक फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। बयान में कहा गया भारतीय दूतावास को पाकिस्तान की गंभीर चिंता से अवगत कराया गया कि भारत सरकार ने कश्मीरी नेतृत्व की आवाज को दबाने के लिए उन्हें (मलिक को) फर्जी मामलों में फंसाया है।

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मलिक को रिहा करने की मांग की
इसमें कहा गया है कि भारतीय पक्ष को 2019 से “अमानवीय परिस्थितियों” में तिहाड़ जेल में मलिक के बंद होने पर पाकिस्तान की चिंता से भी अवगत कराया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान ने भारत सरकार से मलिक को सभी निराधार आरोपों से बरी करने और जेल से तत्काल रिहा करने का मांग की ताकि वह अपने परिवार से मिल सकें तथा अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सामान्य जीवन जी सकें। वहीं  भारत ने पाकिस्तान से बार-बार कहा है कि जम्मू और कश्मीर हमेशा से ही भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। भारत ने पाकिस्तान को वास्तविकता को स्वीकार करने और भारत विरोधी दुष्प्रचार को रोकने की भी सलाह दी।

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