Jammu and Kashmir Power Development Department (PDD): श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में राजेश प्रसाद, पावर डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव ने जानकारी देते है बतया की, एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, जम्मू और कश्मीर पावर डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट (पीडीडी) ने बड़ा एलन करा।
Jammu and Kashmir Power Development Department (PDD) ने 15% टैरिफ बढ़ाने के प्रभाव को कम करने के लिए बिजली कर को हटा देने की घोषणा की है। यह निर्णय, जो 1 दिसम्बर, 2023 से प्रभावी होगा, Joint Electricity Regulatory Commission (JERC), जम्मू और कश्मीर द्वारा जारी किये गए नए टैरिफ आदेश के बाद किया गया है।
JERC ने मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए 15% टैरिफ बढ़ाया, जबकि स्थिर शुल्कों को उनके मौजूदा स्तरों पर बनाए रखते हुए करा है। विशेष रूप से, आधिकारिकों के अनुसार, सरकार द्वारा लागू किए गए नए कुल टैरिफ दर प्रत्यावृत्ति लागतों से कम हैं, जो कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करने में खर्च किए जाते हैं।
उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में वृद्धि से बचाव के लिए, जम्मू और कश्मीर सरकार ने बिजली कर को पहले लागू किए गए 15% टैरिफ को हटा लेने का सकारात्मक कदम उठाया है। अधिकारियों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार, यह सुधार जम्मू और कश्मीर को अन्य भारतीय राज्यों और संघ तथा केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मेल करता है, और जिससे यह भी सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ता की सेवाएं इससे बी बढ़ेंगी जबकि बिजली क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।
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