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अनुच्छेद 35ए पर रुख में बदलाव नहीं, निर्वाचित सरकार ही पक्ष रख सकती है – जम्मू कश्मीर सरकार

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार को सभी अटकलों को विराम देते हुए कहा कि अनुच्छेद 35ए के मुद्दे पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार को सभी अटकलों को विराम देते हुए कहा कि अनुच्छेद 35ए के मुद्दे पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और निर्वाचित सरकार ही इस विषय पर उच्चतम न्यायालय में रुख रख पाएगी। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 35 ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

जम्मू कश्मीर में राज्यपाल के प्रशासन के मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किये गये वरिष्ठ नौकरशाह रोहित कंसल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 35 ए पर सुनवाई को टालने के अनुरोध पर राज्य सरकार का रुख वैसा ही है जैसा 11 फरवरी को अनुरोध किया गया था।’’

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वह इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि क्या इस विवादास्पद मुद्दे पर राज्यपाल के प्रशासन के रुख में कोई बदलाव आया है। कंसल ने राज्य की जनता से भी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आधी अधूरी और अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर लोग घबराहट पैदा नहीं करें।

जम्मू कश्मीर सरकार के वकील ने उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 35 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी सुनवाई को स्थगित करने के लिए सभी पक्षों के बीच एक पत्र वितरित करने के लिए अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई ‘निर्वाचित सरकार’ नहीं है।

अनुच्छेद 35 ए राज्य के नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 35ए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई कर सकता है।

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