जम्मू & कश्मीर में श्रीनगर जिला उपभोक्ता फोरम (डीसीएफ) ने पांच साल पहले दिल्ली से श्रीनगर की यात्रा के दौरान यात्री का सामान गुम होने को लेकर इंडिगो एयरलाइन्स को 47 हजार रुपये के भुगतान करने का निर्देश दिया है।
डीसीएफ ने गुरुवार को अपने आदेश में एयरलाइंस को एक माह के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसका समय पर भुगतान नहीं करने पर वास्तविक राशि पर तब तक 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा जब तक कि यात्री को इस रकम का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।
मामले के अनुसार सफा कदल के नलबंदपुरा निवासी हकीम मुहम्मद सरवर ने 2012 में जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करायी थी कि 12 जनवरी, 2012 को दिल्ली से श्रीनगर के बीच इंडिगो एयरलाइंस के विमान से यात्रा के दौरान उसका एक सूटकेस गायब हो गया था।
श्रीनगर हवाई अड्डे पर विमान से उतरने के बाद उसे अपने सामान में एक सूटकेस जिसमें उसके कुछ कपड़ और कीमती समान रखा था, गायब मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद एयरलाइंस सूटकेस को ढूंढने में असफल रहा।
फोरम ने साक्ष्यों की जांच और गवाहों तथा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इंडिगो को दोषी पाया।फोरम ने एयरलाइन्स को शिकायतकर्ता को लापता सामान के मूल्य के रूप में 30 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है और मानसिक पीड़ के लिए 12 हजार रुपये का मुआवजा और मुकदमे के दौरान खर्च हुए पांच हजार रुपये का भी भुगतान करने को कहा है।