सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के नवनियुक्त कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय आने तक अपने पद पर काम करते रहेंगे। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एस पी वैद के स्थान पर कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त दिलबाग सिंह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का निर्णय आने तक अपना काम करते रहेंगे।
पीठ ने यूपीएससी से कहा कि वह राज्य में पुलिस प्रमुख के रूप मे नियुक्त करने योग्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बारे में चार सप्ताह के भीतर निर्णय ले। शीर्ष न्यायालय के पहले के एक फैसले के अनुसार राज्य सरकार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम संघ लोक सेवा आयोग के पास भेजने होते हैं और वह इनमें से तीन नामों का चयन करता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने न्यायालय में अर्जी देकर कर उससे इस अनिवार्यता संबंधी आदेश में संशोधन का अनुरोध किया था।
शीर्ष न्यायालय ने वैद के स्थान पर दिलबाग सिंह को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था। राज्य सरकार ने कहा था कि यह अंतिरम व्यवस्था है और कुछ अलग परिस्थितियों और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुये उसे यह निर्णय लेना पड़ा है।


Download Android App
Download iOS App



