जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिये आपदा प्रबंधन कानून के तहत एहितायात बरतते हुए कई निर्देश जारी किये गये हैं जिनमें शैक्षणिक संस्थानों, होटल, गार्डन, फूड कोर्ट, सैलूनों को बंद करना शामिल है।
श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट शाहिद इकबाल चौधरी ने मंगलवार को बताया कि यह अधिसूचना आपदा प्रबंधन कानून के तहत जारी की गयी है।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘ सभी मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग सेंटरों, अन्य शैक्षणिक संस्थान, सरकारी और निजी संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभी संस्थानों/विभागों को टेलीविजन कोचिंग कक्षाओं के लिये 20 मार्च तक एक प्रस्ताव पेश करना होगा जिसे श्रीनगर जिला प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा।’’ अगले आदेश तक सभी होटलों और कैंटिनों को बंद रखने का नोटिस दिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘श्रीनगर जिले के सभी उद्यान और पार्क डीडीएमए श्रीनगर द्वारा जारी नोटिस तक बंद रहेंगे। यह सुनिश्चित करना संबंधित संपदा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि इस तरह की अधिसूचना जारी होने तक किसी भी स्थिति में सार्वजनिक रूप से पार्क नहीं खोले जाएं।’’
आदेश के अनुसार निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि ऐसे उपायों से बचने के लिये जीएमसी, एसएमसी, एसकेआईएमएस, सीएमओ और अन्य को एक करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जिससे कोरोनो वायरस को फैलने से रोका जा सके।
आदेश में लिखा है, ‘‘ स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये श्रीनगर हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की जांच के लिये एक टीम तैनात की है।’