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जम्मू कश्मीर के संविधान विशेषज्ञ राज्यपाल से असहमत

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के राज्य विधानसभा भंग करने के निर्णय पर गुरूवार को विधि विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के राज्य विधानसभा भंग करने के निर्णय पर गुरूवार को विधि विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि राज्यपाल को पीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को सदन में अपना बहुमत साबित करने का एक अवसर प्रदान करना चाहिये था।

राज्य के पूर्व महाधिवक्ता मोहम्मद इशाक कादरी ने कहा, ‘‘ सरकार बनाने के दावे को देखते हुये विधानसभा भंग करने में संविधान की भावना और उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।’’

जम्मू एवं कश्मीर में फिर महागठबंधन संभव नहीं

उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के पत्र में किए दावे के समर्थन में राज्यपाल को और अतिरिक्त दस्तावेज मंगा कर खुद को संतुष्ट करना चाहिेये था।

कादरी ने कहा कि बीते पांच महीनों से विधानसभा निलंबित रखी गयी और इसका उद्देश्य राज्य में नयी सरकार के गठन को एक अवसर प्रदान करना था।

एक अन्य पूर्व महाधिवक्ता अल्ताफ हुसैन नाइक ने कादरी के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुये कहा, ‘‘सामन्य तौर पर, उन्हें उस व्यक्ति को एक अवसर देना चाहिये था जो सदन में बहुमत साबित करके सरकार के गठन का दावा करता हो। संविधान की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये था।’’

Mahbuba Mufti

प्रसिद्ध वकील जाफर शाह ने एक दूसरी राय रखते हुये कहा कि विधानसभा को भंग करने का निर्णय राज्यपाल के संतुष्ट होने पर निर्भर है। इसकी न्यायिक समीक्षा भी हो सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘विधानसभा को भंग करने के निर्णय के आधार से संबंधित तथ्यों की समीक्षा के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है।’’

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