श्रीनगर स्थित पांच मकानों को आतंकवाद के उद्देश्यों से इस्तेमाल करने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पांच आवासीय संपत्तियों में से दो लवेपोरा में और एक-एक मालूरा, बटमालू और हरवान इलाके में हैं।अधिकारी ने कहा कि इन मकानों का इस्तेमाल सक्रिय आतंकवादी श्रीनगर जिले में आतंकवादी कृत्यों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने के लिए ठिकाने के रूप में करते थे।उन्होंने कहा, ”पुलिस मुख्यालय की पूर्व स्वीकृति लेने के बाद, संपत्तियों को गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम की धारा 2 (जी) और 25 के प्रावधानों के अनुसार कुर्क किया गया।”