बेतिया : बिहार के पश्चिम चंपारण जिला की एक अदालत ने जम्मु-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जयराम प्रसाद ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर फारूक अब्दुल्लाह द्वारा हाल में दिए गए बयान को लेकर अधिवक्ता मुराद अली के द्वारा दायर एक परिवाद पत्र की कल सुनवाई करते हुए नगर थाना को प्राथमिकी दर्ज करने आदेश दिया।
दायर परिवाद में अली ने आरोप लगाया है कि गत 12 नवम्बर को फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर दिया गया बयान राष्ट्रीय अखंडता के प्रतिकुल है और देश के नागरिकों का अपमान है। नगर थाना अध्यक्ष नित्यानंद चौहान ने आज बताया कि अदालत के आदेश की प्रति उन्हें अब तक प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्वाई की जाएगी।