जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक कश्मीर पंडित को अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा एक सरपंच की हत्या किये जाने की सीबीआई जांच की मांग संबंधी अपनी याचिका वापस लेने का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि अनंतनाग जिले में लरकीपोरा इलाके के सरपंच अजय पंडित की आठ जून को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
याचिकाकर्ता रमेश कुमार पंडित ने कहा, ‘‘अदालत ने मुझसे इस याचिका को वापस लेने को कहा क्योंकि हमने उपराज्यपाल को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया था। इस अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं।’’
याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने अपने करीबी दोस्त और सरंपच अजय पंडित की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की थी रमेश कुमार पंडित ने कहा, ‘‘न्यायाधीश ने मुझसे कहा कि बस रिश्तेदार या कोई पंजीकृत संगठन ही रिट याचिका दायर कर सकता है।’’