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कठुआ गैंगरेप : पीड़ित परिवार पहुंचा SC, पीड़िता पक्ष की वकील को ‌मिल रही हैं धमकियां

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जम्मू/नई दिल्ली : देश को हिला देने वाला कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पीड़ित परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि इस केस की सुनवाई जम्मू-कश्मीर से बाहर हो। इस पर कोर्ट दो बजे सुनवाई करेगा। वहीं इस मामले को लेकर आज सीजेएम कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने अब 28 अप्रैल की तारीख दी है।

याचिका में कहा गया है कि इस केस को चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि जम्मू में इसका ठीक से ट्रायल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि जबतक केस राज्य से बाहर ट्रांसफर ना हो, तबतक इसकी जांच आगे ना बढ़े। याचिका में कहा गया है कि नेताओं को नाबालिग आरोपी से मिलने से रोका जाए। साथ ही जांच की प्रगति रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए।

कठुआ आरोपियों ने खुद को बताया बेकसूर

बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी आठ लोगों ने आज खुद को बेकसूर बताते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश से नार्को टेस्ट कराने का अनुरोध किया। मामले में आज यहां सुनवाई शुरू होने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय गुप्ता ने राज्य अपराध शाखा से आरोपियों को आरोप पत्र की प्रतियां देने का आदेश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 28 अप्रैल तय की। इन आठ आरोपियों में एक नाबालिग और उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उसने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत का आवेदन दिया है जिस पर आज सुनवाई की जाएगी। अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय की एक बच्ची का कथित तौर पर अपहरण कर उसे कठुआ जिले के एक गांव के एक छोटे से मंदिर में करीब एक सप्ताह तक रखा गया। इस दौरान उसे बेहोश रखा गया और हत्या करने से पहले उसका यौन उत्पीड़न किया गया। मामला इस साल जनवरी का है।

इस बीच आरोपियों को मिल रहे समर्थन से पीड़ित परिवार खौफजदा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि जांच में दोषी साबित होने पर वकीलों के लाइसेंस रद्द होंगे। बार काउंसिल ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई है। साथ ही वकीलों से अपनी हड़ताल खत्म करने को कहा गया है। इसी बीच पीड़िता की वकील दीपिका सिंह राजावत ने अपने साथ रेप या हत्या कराए जाने की आशंका जताई है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग की है।

पीड़िता पक्ष की वकील ने अपनी जान का खतरा बताया

इससे पहले पीड़िता पक्ष की वकील दीपिका सिंह राजवंत ने अपनी जान का खतरा बताया है। बातचीत में दीपिका ने कहा, ‘मेरा भी रेप हो सकता है या हत्या भी करवाई जा सकती है। शायद मुझे कोर्ट में प्रैक्टिस न करने दी जाए। मैं नहीं जानती कि अब मैं यहां कैसे रहूंगी। हिंदू विरोधी बताकर मेरा बहिष्कार किया गया है।’

उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ ऐसा बर्ताव होता है तो यह हर भारतीय के लिए शर्म की बात होगी। एक बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी के बाद भी न्यायिक प्रक्रिया में जो कोई भी रुकावट पैदा कर रहा है वह इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है।

वकील दीपिका ने कहा कि अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए वह सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की मांग करेंगी। उन्होंने कहा, ‘मैं इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताऊंगी। मैं बहुत बुरा फील कर रही हूं और यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है।’ उन्होंने कहा, ‘आप मेरी दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं लेकिन मैं न्याय के साथ खड़ी हूं और हम सब आठ साल की बच्ची के लिए न्याय चाहते हैं।’

क्या है आरोपियों पर आरोप
आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने आठ साल की लड़की को जनवरी में एक सप्ताह तक कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया था और उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है जिसके खिलाफ एक पृथक आरोपपत्र दायर किया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि कठुआ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार एक आरोपपत्र को सुनवाई के लिए सत्र अदालत के पास भेजेंगे, जिसमें सात लोग नामजद हैं। हालांकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नाबालिग के खिलाफ सुनवाई करेंगे क्योंकि किशोर कानून के तहत यह विशेष अदालत है।

सुनवाई के लिए दो विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति
जम्मू कश्मीर सरकार ने इस संवेदनशील मामले में सुनवाई के लिए दो विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की है और दोनों ही सिख हैं. इसे इस मामले में हिन्दू मुस्लिम ध्रुवीकरण को देखते हुए तटस्थता सुनिश्चित करने का प्रयास माना जा रहा है।

मामले पर सुप्रीम कोर्ट की है पैनी नजर
सुप्रीम कोर्ट की ओर से 13 अप्रैल को जम्मू बार एसोसिएशन तथा कठुआ बार एसोसिएशन को आड़े हाथ लिये जाने के बाद अब सुनवाई सुचारू ढंग से चलने की उम्मीद है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में कुछ वकीलों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने जम्मू उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की भी आलोचना की थी जिसने प्रस्ताव पारित करके अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं होने को कहा था।

मुख्य साजिशकर्ता कठुआ के एक गांव का बताया जा रहा
अपराध शाखा द्वारा दायर आरोपपत्रों के अनुसार , बकरवाल समुदाय की लड़की का अपहरण , बलात्कार और हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी ताकि इस अल्पसंख्यक घुमंतू समुदाय को इलाके से हटाया जा सके। इसमें कठुआ के एक छोटे गांव के एक मंदिर के रखरखाव करने वाले को इस अपराध का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है।

आठों आरोपी गिरफ्तार
सांजी राम ने कथित रूप से विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और सुरेंद्र वर्मा , मित्र प्रवेश कुमार उर्फ मन्नु , राम के भतीजे एक नाबालिग और उसके बेटे विशाल उर्फ ‘ शम्मा ’ के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया। आरोपपत्र में जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल तिलक राज और उपनिरीक्षक आनंद दत्ता को भी नामजद किया गया है जिन्होंने राम से चार लाख रुपये कथित रूप से लेकर महत्वपूर्ण सबूत नष्ट किये। आठों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अपराध शाखा जम्मू बार एसोसिएशन और कठुआ बार एसोसिएशन को उच्चतम न्यायालय के सामने 19 अप्रैल को पेश होने के लिए जारी नोटिस सौंपेंगी।

 

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