जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार को लॉकडाउन की अवधि आठ जून तक बढ़ा दी और कहा कि प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों पर अमल करने से पहले संघ शासित क्षेत्र में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की ताजा समीक्षा करने की आवश्यकता है।
मुख्य सचिव और राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने एक आदेश जारी कर कहा कि लॉकडाउन के संबंध में 19 और 24 मई को जारी दिशा-निर्देश आठ जून तक लागू रहेंगे।
केंद्रीय गृह सचिव द्वारा रेड जोन और निरुद्ध क्षेत्रों के वास्ते 30 जून तक के लिए शनिवार को जारी दिशा-निर्देशों और निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर चरणबद्ध रूप से कुछ गतिविधियां खोलने के संबंध में आदेश में कहा गया कि ताजा समीक्षा करने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।
बता दें, देशभर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है जो 31 मई को खत्म हो रहा है। अब सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। लॉकडाउन के पांचवे चरण में काफी रियायतें दी गयी है और चरणबद्ध तरीके से जिंदगी को वापस लाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के मुताबिक़ 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 जारी रहेगा। कई राज्य सरकारें ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई सारी छूट दिए जाने की पेशकश की थी। नयी गाइडलाइन्स में कर्फ्यू की अवधि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दी गयी है। साथ ही स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला सरकार के ऊपर छोड़ा गया है।
नयी गाइडलाइन्स में सभी राज्यों को 8 जून से होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट खोल खोलने की अनुमति दे दी गयी है, हालांकि सरकार ने इसमें कुछ शर्तें भी दी है। एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने के लिए अब पास दिखने की जरुरत नहीं है।