BREAKING NEWS

बस 5 काली मिर्च के दाने और दुश्मन टेक देगा घुटने, शनिवार के दिन करें ये काम◾IPL 2023 : गुजरात टाइटन्स की धमाकेदार जीत , गिल के अर्धशतक से GT ने CSK को 5 विकेट से हराया◾पीएम मोदी की डिग्रियां : गुजरात हाईकोर्ट का आदेश के खिलाफ फैसला, केजरीवाल पर जुर्माना◾भाजपा चाहती है कि देश का पैसा लेकर भागने वालों से माफी मांगें राहुल गांधी : पवन खेड़ा◾भारत, फिलीपीन के बीच चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित◾इजराइल के रक्षा मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर अनिश्चितता की स्थिति◾मनीष तिवारी बोले- कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की होगी जीत◾‘अडाणी को बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोंट रहे मोदी’, कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने लगाए आरोप ◾तेजस्वी यादव ने शाह के इस दावे पर किया कटाक्ष, यूपीए सरकार में सीबीआई का दबाव था◾यूके, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 11 अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते में होगा शामिल ◾Excise policy case: मनीष सिसोदिया को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका ◾Ram Navami clash: गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल से की बात, हिंसा के बारे में जानकारी ली◾अशोक गहलोत ने 156 सीट हासिल करने का लक्ष्य रखा◾पीएम की डिग्री मामले में घिरे केजरीवाल: गुजरात HC ने ठोका 25 हजार रुपये का जुर्माना, BJP ने कही ये बात ◾असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने CM केजरीवाल को उन्हें भ्रष्ट कहने की दी चुनौती ◾Indore: 36 मौतों के बाद हरकत में आया प्रशासन, मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव पर FIR दर्ज◾गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन◾इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज परिसर में उत्पीड़न के मामले में आया नया मोड़, प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग पर अड़े छात्र◾पश्चिम बंगाल टीचर घोटाला: CBI की जांच टीम के प्रमुख अधिकारी ने की रिटायरमेंट की मांग◾FTP 2023: सरकार ने नई विदेश व्यापार नीति का किया ऐलान, जानें इसकी मुख्य बातें ◾

Murder of Kashmiri Pandits: सुप्रीम कोर्ट ने CBI या NIA से जांच की मांग खारिज की

कश्मीरी पंडित समुदाय को एक बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1989-90 में कश्मीरी पंडितों के कथित नरसंहार की सीबीआई या राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) से जांच कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा, हमने क्यूरेटिव पिटीशन और इससे जुड़े दस्तावेजों को देखा है। हमारी राय में, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा केस में इस अदालत के फैसले में बताए गए मापदंडों के भीतर कोई मामला नहीं बनता है। क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की जाती है।

अदालत के एक आदेश को दी गई चुनौती 

रूट्स इन कश्मीर संगठन द्वारा दायर याचिका में 1989-90 के दौरान कश्मीरी पंडितों की कथित सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की सीबीआई या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच की मांग की गई थी।याचिका में 2017 में पारित शीर्ष अदालत के एक आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है, याचिका में संदर्भित उदाहरण वर्ष 1989-90 से संबंधित हैं, और तब से 27 साल से अधिक समय बीत चुका है। कोई उद्देश्य सामने नहीं आया है, क्योंकि लंबा समय बीत जाने के कारण सबूत उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

अनगिनत पीड़ितों को आश्वस्त करना महत्वपूर्ण

संगठन के एक बयान में कहा गया था कि सुधारात्मक याचिका में सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के 2018 के एक आदेश का हवाला दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए कहा, उन अनगिनत पीड़ितों को आश्वस्त करना महत्वपूर्ण है, जो धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं कि चुनौतियों के बावजूद सच्चाई की जीत होगी और न्याय होगा।

 किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करना

याचिका में कहा गया है: वर्ष 1989-90, 1997 और 1998 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हत्या और अन्य संबद्ध अपराधों के सभी एफआईआर/हत्या के मामलों और अन्य संबद्ध अपराधों की जांच को किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे सीबीआई या एनआईए या इस अदालत द्वारा नियुक्त किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करना, जब तक कि जम्मू-कश्मीर पुलिस उनके पास लंबित सैकड़ों एफआईआर में कोई प्रगति करने में बुरी तरह विफल रही है।

निर्देश जारी करने का आग्रह 

याचिका में 1989-90, 1997 और 1998 के दौरान कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की सैकड़ों एफआईआर के लिए यासीन मलिक और फारूक अहमद डार और बिट्टा कराटे, जावेद नलका और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी, और जो 26 वर्ष की समाप्ति के बाद भी जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा बिना जांच के हैं।याचिका में शीर्ष अदालत से 25 जनवरी, 1990 की सुबह भारतीय वायु सेना के चार अधिकारियों की कथित जघन्य हत्या के मामले में यासीन मलिक के मुकदमे और अभियोजन को पूरा करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था, जो वर्तमान में सीबीआई अदालत के समक्ष लंबित है।

 कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्या 

याचिका में कहा गया, 1989-90 और उसके बाद के वर्षों के दौरान कश्मीरी पंडितों की सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की जांच करने के लिए कुछ स्वतंत्र समिति या आयोग की नियुक्ति, और कश्मीरी पंडितों की हत्याओं की एफआईआर पर मुकदमा न चलाने के कारणों की जांच करने और अदालत की निगरानी में जांच करने के लिए भी सैकड़ों एफआईआर बिना किसी और देरी के अपने निष्कर्ष तक पहुंच सकती हैं।