उच्चतम न्यायालय ने कठुआ सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के प्रमुख गवाह तालिब हुसैन के परिजनों की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जम्मू-कश्मीर सरकार से आज तलब किया।
तालिब हुसैन की बहन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके तालिब को हिरासत में प्रताड़ति करने का आरोप लगाया है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचुड़ की खंडपीठ ने याचिका की संक्षिप्त सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस भेजकर एक हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
तालिब हुसैन की चचेरी बहन की याचिका में कहा गया है कि उसके भाई का हिरासत में उत्पीड़न किया जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि तालिब को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा गया है।