सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा जावेद को अपनी मां से मिलने की अनुमति दे दी है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इल्तिजा जावेद को श्रीनगर जाने की अनुमति दे दी है, बशर्ते उन्हें पहले संबंधित जिला अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। अदालत ने कहा कि वह अपनी पसंद की तारीख पर निजी तौर पर मुफ्ती से मिल सकती हैं।
केंद्र की ओर से पेश हुए वकील अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें (इल्तिजा को) पहले जिलाधिकारी से संपर्क करना होगा।
पीठ ने कहा कि इस फोरम तक आना उसका विशेषाधिकारहै। पीठ ने आगे कहा, ‘उसकी अपनी मां से मिलने में क्या समस्या है?’
वर्तमान में चेन्नई में रह रहीं इल्तिजा जावेद ने दावा किया था कि उनकी मां को जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से ही हिरासत में रखा गया है।
इल्तिजा जावेद ने कहा कि उन्हें अपनी मां की स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता है, क्योंकि वह करीब एक महीने से नजरबंद हैं।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्हें श्रीनगर जाने और अपनी मां से निजी तौर पर मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही।
वहीं सरकार ने कहा कि अगर वह जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क करती हैं, तो ही उन्हें मुफ्ती से मिलने की अनुमति दी जाएगी।
वहीं कोर्ट ने केंद्र के अधिवक्ताओं से पूछा कि क्या वे ऐसी महिला के रास्ते में खड़े होंगे, जो अपनी मां से मिलना चाहती है, इसके जवाब में अधिवक्ताओं ने ‘ना’ कहा।
वहीं इल्तिजा के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जब वह पिछली बार श्रीनगर गई थी, तब न उन्हें घर से बाहर निकलने दिया गया था, न ही मां से मिलने दिया गया था।