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महबूबा मुफ्ती की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को SC का नोटिस

इससे पहले, इसी पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पीएसए लगाने की सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर भी जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया था।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने कोर्ट में जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत नजरबंदी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को एक हलफनामा जमा करने का निर्देश भी दिया जिसमें कहा गया हो कि उन्होंने हाई कोर्ट समेत किसी अन्य न्यायिक संस्था में अपनी मां की हिरासत को चुनौती नहीं दी है। इल्तिजा ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। 
1582702326 supreme court
इसमें उन्होंने सरकार के पांच फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें महबूबा को हिरासत में रखने के लिए जन सुरक्षा कानून के प्रावधान लगाए गए हैं। मामले की सुनवाई अब 18 मार्च को होगी। इससे पहले, इसी पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पीएसए लगाने की सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर भी जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया था। 

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