सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें राज्य से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद पांच लोगों को हिरासत में लेने को चुनौती दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया।
याचिका में प्राधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देने वाले कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी पीठ का हिस्सा हैं। पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
जम्मू-कश्मीर में लोगों की हाई कोर्ट से संपर्क करने में असमर्थता संबंधी दावा सही नहीं : सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की किशोर न्याय समिति से कहा कि वह जम्मू और कश्मीर में बच्चों को अवैध रूप से हिरासत में रखने के आरोपों को देखें जो कि अनुच्छेद 370 के उल्लंघन के मद्देनजर है, और एक सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।