जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पत्थरबाजों पर कड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर न तो वह युवक सरकारी नौकरी के योग्य होगा और न ही उसका पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस संबंध में कश्मीर सीआईडी द्वारा एक सर्कुलर जारी कर दिया है।
कश्मीर सीआईडी के एसएसपी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, पासपोर्ट, सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति की सिक्योरिटी क्लियरेंस की रिपोर्ट तैयार की जाए, तो उस वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वो व्यक्ति पत्थरबाजी, कानून-व्यवस्था भंग करने या किसी दूसरे अपराध में शामिल न रहा हो। अगर कोई इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाए।
ऐसे व्यक्तियों की पहचान के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से भी रिपोर्ट ली जाए। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के पास भी ऐसे लोगों की सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो और क्वाडकॉप्टर के जरिए ली गईं तस्वीरें रहती हैं, उनकी भी मदद ली जाए।
इसके साथ ही लोगों को यह भी बताना अनिवार्य होगा कि क्या परिवार का कोई सदस्य या करीबी रिश्तेदार किसी राजनीतिक दल या संगठन से जुड़ा है, या किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लिया है, या किसी विदेशी मिशन या संगठन या जमात-ए-इस्लामी जैसे किसी निर्धारित/प्रतिबंधित/प्रतिबंधित संगठन के साथ तो नहीं जुड़ा है।