मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया है कि प्रदेश में स्थायी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिये‘ इंदिरा गृह ज्योति योजना’प्रारंभ की गयी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक योजना के हितग्राहियों को 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जायेगा, लेकिन प्रचलित टैरिफ एवं विद्युत शुल्क जोड़कर 100 रुपये से कम बिल होने पर वास्तविक राशि ही देय होगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के लागू होने से ऊर्जा विभाग से संबंधित एक और वचन पूरा हो गया है।
सरल बिजली बिल स्कीम के सभी उपभोक्ता नई योजना में शामिल होंगे। सरल बिजली बिल के प्राप्त/ लंबित पात्र आवेदन भी इस योजना में मान्य होंगे। योजना 25 फरवरी एवं इसके बाद प्रारंभ होने वाले आगामी बिलिंग चक्र से लागू होगी। हितग्राहियों के बिल की गणना विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ अनुसार की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के लिये आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित दर से बिलिंग की जायेगी।
शहरी क्षेत्रों में मीटर के आधार पर ही बिलिंग होगी। श्री सिंह ने बताया है कि जिन उपभोक्ताओं के परिसर में पूर्व में मीटर स्थापित थे, वहाँ मीटर खराब होने पर विगत 3 माह की औसत खपत 100 यूनिट से कम होने पर तदनुसार मान्य की जाएगी। औसत खपत 100 यूनिट से अधिक होने पर बिलिंग की सीमा 100 यूनिट होगी। एयर कंडीशन एवं हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता पात्र नहीं होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे घरेलू सरल उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ मिलेगा तथा वर्तमान में प्राप्त होने वाली ऊर्जा प्रभार व ईधन प्रभार की छूट भी जारी रहेगी।