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उज्जैन में जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत, एक आरोपी को गिरफ्तार

उज्जैन शहर के खाराकुआ, महाकाल, कोतवाली, जीवाजीगंज के अंतर्गत कुल 12 पुरुषों की संदिग्ध जहरीली शराब पीने से मौत के मामले दर्ज किए हैं।

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जहरीली शराब पीने के मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 पहुंच गई है। अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, वहीं कई लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में संबंधित अधिकारियों के निलंबन के भी आदेश दिए गए हैं।
पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि महाकाल थाना क्षेत्र में कल पुलिस ने 55 वर्षीय एवं 40 वर्षीय अज्ञात पुरुष के सार्वजनिक स्थल से शव बरामद किए और 40 वर्षीय जीतू को अधिक शराब पीने के कारण इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी बाद में मौत हो गयी है। 
पुलिस ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उज्जैन शहर के खाराकुआ, महाकाल, कोतवाली, जीवाजीगंज के अंतर्गत कुल 12 पुरुषों की संदिग्ध जहरीली शराब पीने से मौत के मामले दर्ज किए हैं। मृतको का पोस्टमार्टम कराये जाने पर प्रथम दृष्टया सस्पेक्टेड टोक्सिन के कारण मृत्यु होना पाया गया। 
पुलिस की उक्त मामले में प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आये की जहरीली शराब का निर्माण और विक्रय सिकन्दर, युनूस, गब्बर एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा गोपनीय रूप से किया जाता था और बाजार से स्प्रिट लाकर झिंझर नामक जहरीली शराब छोटी-छोटी पोलिथीन मे भरकर सेवन के लिए सस्ते दामों में गरीब मजदूर वर्ग के लोगो को विक्रय किया जाता था। 
खाराकुआ पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत आरोपी सिकन्दर, युनुस,गब्बर एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उनमें से यूनुस को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। सम्पूर्ण घटना संवेदनशील होने से और इस प्रकार के जहरीली शराब एवं नशीले पदार्थ के निर्माण और विक्रय के नेटवर्क की पतासाजी की जा रही है। 
पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम उद्घोषणा की गई है और रासुका के अन्तर्गत प्रकरण तैयार किए गए हैं। वहीं, पुलिस ने जिले में शहर और देहात के सभी थानों क्षेत्रों में जहरीली शराब निर्माण एवं विक्रम करने वालों पर बडी कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से 623 लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई। 
पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने इसके पूर्व प्रारंभिक जांच में खाराकुआ थाना के अन्तर्गत जहरीली शराब की विक्रय एवं निर्माण की जानकारी नही होने पर थाना प्रभारी खाराकुआ निरीक्षक एम एल मीना, बीट प्रभारी उपनिरीक्षक निरंजन शर्मा, बीट आरक्षक शेख अनवर एवं आरक्षक नवाज़ शरीफ को निलंबित कर जांच के आदेश दिए। 
उज्जैन में डीनेचर स्प्रिट के सेवन से संदिग्ध रूप से हुईं मृत्यु के मामलों की जांच के लिए भेजे गए वरिष्ठ अधिकारियों का एक जांच दल यहां पहुंचा है। जांच दल को 17 अक्टूबर को घटना से संबंधित या स्पिरिट से नशायुक्त पेय एवं अवैध शराब निर्माण के संबंध में गोपनीय जानकारी दी जा सकती है।

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